भतीजी से छेडछाड़ पर ताऊ 5 साल जेल में चक्की पीसेगा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):रिश्ते के एक ताऊ ने मर्यादा को तार-तार करने वाली हरकत की तो न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और पांच साल की सश्रम कारावास की सजा दी और साथ ही 7 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।अभियुक्त गढ़मुक्तेश्वर के मौहल्ला बस्ती राम अहाता का अमर सिंह ने।अमर सिंह के विरुद्ध बेटी की मां ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
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