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आर्म्स एक्ट में 16 माह का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को दोषी मानते हुए अभियुक्त को 26 माह का कारावास व 15सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुये एक अभियुक्त को 01 वर्ष 04 माह का साधारण कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।अभियुक्त जनपद बुलन्दशहर के थाना नरसेना के गांव मावई का सुखराज है।पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है।
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