बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में ग्राम प्रधान समेत दो पर जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के धौलाना तहसील क्षेत्र में छह महीने पूर्व पंचायत घर परिसर में भवन निर्माण के लिए बिना अनुमति के काटे गए पेड़ की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
आईजीआरएस पर मामले की शिकायत की गई थी जिसके बाद जांच शुरू हुई। वन दरोगा अनुभाग प्रभारी अनुज जोशी ने बताया कि शिकायत को सही पाया गया और अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। वीडियो के आधार पर ग्राम प्रधान अतीक अहमद और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गुरविंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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