दादा-दादी की हत्या के आरोपी पोते बाल अपचारी को तीन वर्ष की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ थाना हापुड़ नगर क्षेत्र में दादी-दादा के हत्या के आरोपी पोते बाल अपचारी को हत्या के मामले में सजा सुनायी गई। हापुड के किशोर न्याय बोर्ड़ के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डा0 स्वाति गर्ग व राजन त्यागी द्वारा बाल अपचारी को दोषी मानते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दिए गए प्रावधानो के अनुसार अधिकतम सजा तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है। बता दे कि बाल अपचारी ने अपने दादा-दादी की हत्या का अपराध 15 जुलाई 2021 को कारित किया था। बुजर्ग दंपप्ति का रात में छुरे से गर्दन व शरीर पर वार करके हत्या करने की तहरीर थाने पर दी गयी थी।इस मामले में पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बाल अपचारी को अभिरक्षा में लकर किशोर न्याय बोर्ड़, हापुड़ के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके बाद बोर्ड द्वारा बाल अपचारी को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट किशोर न्याय बोर्ड़ में प्रेषित की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान बाल अपचारी को हत्या का दोषी मानते हुए बोर्ड़ ने सर्वसम्मति से उसे तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है। जिसके बाद बाल अपचारी को जिला इटावा स्थित सुरक्षा का स्थान राजकीय विशेष गृह (किशोर) इटावा भेजा गया। इसके अतिरिक्त बाल अपचारी में सुधार लाने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी, हापुड़ को बाल अपचारी का व्यक्तिगत सुधार योजना बनाने व उसका आंकलन करने हेतु आदेशित किया गया। जिस छुरे से दादा- दादी की हत्या की गयी थी उक्त छुरा पुलिस ने बाल अपचारी से बरामद किया गया था जिसमें अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें भी बोर्ड़ द्वारा 02 वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई गयी।
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