अवोध बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी बाल अपचारी को तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा
हापुड़,सीमन(ehapurnews.com):हापुड़ के किशोर न्याय बोर्ड़ ने साढे़ तीन वर्ष की एक अवोध बालिका से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें किशोर न्याय बोर्ड़, हापुड़ के पीठासीन अधिकारी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व सदस्यों राजन त्यागी व डा0 स्वाति गर्ग ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए बाल अपचारी को किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सजा तीन वर्ष की सजा सुनाई व बाल अपचारी को सुधारात्मक अवधि के लिए राजकीय विशेष गृह इटावा भेज दिया गया।
26 जुलाई-2021 को थाना हाफिजपुर पर पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई जिसमें उसने कहा कि उसकी साढ़ तीन साल की बच्ची को उसके घर के सामने बाला किशोर एक खाली पडे़ मकान में ले गया व बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।पुलिस ने सूचना दर्ज कर विवेचना की। पुलिस द्वारा मामले की व बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड़ द्वारा किशोर अपचारी को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बुलन्दशहर भेजा गया। पुलिस द्वारा बाल अपचारी के विरूद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड़, हापुड़ में प्रेषित किया गया।
बोर्ड द्वारा बाल अपचारी के विरूद्ध सुनवाई करते हुए वादी, पीड़िता की माँ, पीड़िता व डाक्टरी करने वाले चिकित्सकों के बयान दर्ज किए गये व सुनवाई के पश्चात बाल अपचारी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अधिकतम तीन वर्षों के लिए राजकीय विशेष गृह किशोर इटावा भेजने की सजा सुनाई।
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