ओवैसी पर गोली चलाने के दो आरोपियों को मिली जमानत
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर गोली चलाने के आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत ने सचिन शर्मा व अन्य की ओर दाखिल जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।
मामला 3 फरवरी 2022 का है। कार से ओवैसी मेरठ से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान जनपद हपुड़ के थाना पिलखुवा के छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनके वाहन पर गोलीबारी की गई। हमलावर मौके से भाग निकले। हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को जुलाई 2022 में उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेशों को रद्द कर दिया। कहा था कि अपराध की गंभीरता पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया था।
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