हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट न्यायालय ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विनीता त्यागी ने बताया कि 18 नवंबर 2017 को जनपद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के मोहल्ले आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले तिलक राम ने थाना गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी थी। पीड़ित की तहरीर पर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

यह है मामला:
आपको बता दें कि 18 नवंबर 2017 को पीड़ित अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इतने में मोहल्ले का रिजवान, जीशान और गुड्डू उसकी दुकान पर पहुंचे। इसके बाद तीनों आरोपियों ने चुनाव में वोट डालने को लेकर पीड़ित से बहस करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने पीड़ित पर उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया। देखते ही देखते मामला विवाद में बदल गया। आरोपियों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला कर दिया। स्थानीय लोगों को आता देख आरोपी हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा जहां एक आरोपी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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