आर्म्स एक्ट के आरोप में तीन वर्ष का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2017 में अभियुक्त राजू पुत्र एजाज द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 399/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.02.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 03 वर्ष के कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:- राजू पुत्र एजाज निवासी ग्राम सैना थाना सिंभावली जनपद हापुड़।
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