खनन करने पर पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड
हापुड सीमन (EHAPURNEWS.COM): न्यायालय ने खनन के एक आरोपी पर पांच सौ रुपए अर्थदण्ड लगाया है।पुलिस द्वारा आरोपी संजय को अवैध खनन करते हुए पाया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 415/2017 धारा 03/57 खनन अधिनियम थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसी क्रम में 06 फरवरी 2024 को माननीय न्यायालय CJM हापुड़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता संजय पुत्र खेमपाल निवासी मौ0 छिद्दापुरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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