न्यायालय ने शराब के धंधेबाज को सुनाई सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त सलीम पुत्र इस्लाम निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 351/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (06माह, 15 दिन कारावास) से दण्डित किया गया है। अभियुक्त सलीम पुत्र इस्लाम निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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