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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जिले के 40 ऐसे होटल, धर्मशाला, मैरिज हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं चलाया कराया है। नोटिस जारी होने के पश्चात 30 दिनों में पंजीकरण नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
आपको बता दें कि जिले में बिना सराय एक्ट में पंजीकरण के चलने वाले होटलों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई के संचालन भी बंद कर दिए गए हैं।
अब 40 ऐसे धर्मशाला, होटल और लोन को नोटिस दिए गए हैं जो सराय एक्ट में पंजीकरण के बिना चल रहे हैं। सभी को एक महीने के भीतर सराय एक्ट में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103





























