हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अब गांव में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना होगा। गांव में आबादी के अतिरिक्त भूमि पर मकान बनवाने के लिए जिला पंचायत से निर्धारित शुल्क जमा कराकर मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले मकान और व्यवसायिक गतिविधियों के कॉन्प्लेक्स को योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि आबादी की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर मकान, व्यवसाय गतिविधियों के कॉन्प्लेक्स निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। आबादी भूमि के अंदर या 300 मीटर तक आवासीय भवन के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है।
चर्म रोग, गुप्त रोग व एलर्जी के लिए संपर्क करें डॉ शिशिर गुप्ता: 9719123457


























