हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी थाना हाफिजपुर के गांव अकडौली के चीनू पुत्र विलायती व विपिन पुत्र यशवीर है।
हत्या आरोपियों पर वर्ष-2021 के शुरु मे गांव मे ही एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। पुलिस साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विद्धान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और हत्या के लिए आरोपियों को दोषी माना। विद्धान न्यायाधीश ने हत्यारोपियों चीनू व विपिन को सश्रम आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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