हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने गैंगस्टर को दो वर्ष पांच माह 19 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली पुलिस ने हरियाणा के चांदिनी बाग पानीपत के गांव दीवाना निवासी अल्ताफ उर्फ नीटू पुत्र अंसार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के पश्चात मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। पुलिस ने कहा कि अल्ताफ एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त अल्ताफ को गैंगस्टर का दोषी मानते हुए उसे दो वर्ष पांच माह 19 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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