महिलाएं स्वयं को निर्बल न समझे: छाया शर्मा, अपर जिला जज
हापुड ,सूवि(ehapurnews.com): विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं श्री रविन्द्र कुमार प्रथम माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के दिशा-निर्देश में दिनांक 12.07.2023 से 31.07.2023 तक महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर शुक्रवार 21 जुलाई 2023 को श्रीमती छाया शर्मा, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में ब्लॉक, मोदीनगर रोड, तहसील हापुड़ नगर, जनपद हापुड़ में द्वितीय विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत, गांव की महिलाओं व बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग लिया गया। श्रीमति छाया शर्मा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा शिविर का शुभारंभ श्रीमाती छाया शर्मा द्वारा माँ सरस्वती की मूर्ति पर दीप प्रजवलन कर माल्यार्पण कर किया गया। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्रीमति छाया शर्मा द्वारा क्रार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, रात्रि में गिरफ्तारी न होने, गिरफ्तारी से पूर्व व पश्चात महिलाओं के अधिकार, महिलाओं पुलिस कर्मी की उपस्थिति में पूछताछ होने, भारतीय दण्ड संहिता, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आदि में महिलाओं के हितों से संबंधित प्रावधानों की विस्तृतपूर्ण जानकारी दी गयी एवं कहा गया कि महिलाएं स्वयं को निर्बल न समझे। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़ डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा महिलाओं को होने वाली बिमारियों से बचाव के बारे में जागरुक किया गया एवं स्तन कैंसर, सर्वाईकल कैंसर के लक्षण एवं उपचार के बारे में जानकारी दी गयी। बच्चों में होने वाले मौसमी बुखार के बारे में भी जागरुक किया गया। तहसीलदार, हापुड नगर श्री जयप्रकाश द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक किया गया एवं महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी जानकारी दी गयी। पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर मनु चौधरी द्वारा बेटियों को पढ़ाने एवं उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए, हेल्प लाइन नं० 181, 1090 व 112 के बारे में जानकारी दी गयी। महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी गयी तथा महिला थाने का हेल्प लाइन नं० 9454457886 दिया गया। रिसोर्स पर्सन श्री अजय सैनी, एडवोकेट द्वारा महिलाओं के प्रति दहेज के लिये क्रूरता, दहेज हत्या, घरेलू हिसा, बलात्कार व लैंगिक अपराध से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गयी। श्री विशाल अग्रवाल, एडवोकेट द्वारा महिलाओं के भरण-पोषण से संबंधित अधिकारों व पोक्सों अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। श्री अभिमन्यू सेठ, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वृद्धा पेंशन, निराश्रित योजना, वैतांता योजाना, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, एन.आर.एल.एम. योजना, प्रेरणा कैंटीन व मनरेगा योजना में 100 दिन मिलने वाले काम के बारे में जानकारी दी। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर दिनेश खत्री द्वारा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को दण्डनीय अपराध बताया गया एवं सर्वाईकल कैंसर के कारण, लक्षण एवं इलाज के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। इसके साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की तरफ से उपस्थित महिलाओं को विधिक जागरुकता हेतु पम्पलेट एवं पोषण पुस्तिका वितरित की गयी एवं समस्त उपस्थित महिलाओं को सूक्ष्म जल-पान की व्यवस्था की गयी।
उक्त कार्यक्रम का संचालन श्री संजय शर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा किया गया एवं उक्त कार्यक्रम में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी के समस्त स्टाफ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,हापुड़ की तरफ से अंकित कुमार, मुन्तियाज अली, अरविन्द कुमार एवं अन्य स्टाफ द्वारा कार्यक्रम के संचालन में पूर्ण सहयोग किया गया।




























