हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हाफिजपुर थाने में हापुड़ नगर निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी जिसके अनुसार उसकी पांच साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस का रहने वाला सुशील कुमार उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और अश्लील हरकत करने लगा। इसी बीच पीड़िता किसी तरह आरोपी के चुंगल से छूट कर अपने घर पहुंची जहां परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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