चोरी करने पर 6 माह 15 दिन की सजा

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चोरी करने पर 6 माह 15 दिन की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।वर्ष 2011 में अभियुक्त सोनू द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 143/2011 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (06 माह 15 दिवस) व कुल 2800/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सोनू पुत्र बदन सिंह निवासी सलौनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214





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