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नाबालिगा से छेड़छाड़ पर 5 साल की जेल
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): एक नाबालिगा का अपहरण कर उसके साथ आप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 5 साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार थाना किठौर के गांव ललियाना के मौहम्मद शाकिर पर वर्ष-2018 में एक नाबालिगा को बहका-फुसला कर ले जाने का आरोप है। आरोपी ने नाबालिगा के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय एडीजे/स्पेशल पाक्सो ने आरोपी ने दोषी मानते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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