हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि साल 2020 में 30 जून को पिलखुवा के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी कि उसकी बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। 14 वर्षीय नाबालिग के साथ गांव पबला निवासी नीटू सैनी ने खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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