गैर इरादतन हत्या के आरोपी को दस साल की सजा

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गैर इरादतन हत्या के आरोपी को दस साल की सजा

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दस साल के कारवास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है और अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि हापुड़ की रामपुर रोड पर स्थित हड्डी मिल मालिक नूर नौशाद इलाही ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके हट्टी प्लाट पर बिहार प्रांत के बेतिया के थाना मझौलिया के गांव भोगड़ी के जहूर आलम व सबदर इमाम नौकरी करते थे। गत 24 नवम्बर-2010 की रात को दोनों कर्मचारियों के मध्य किसी बात को लेकर मारपीट हो गई और इस झगड़े में जहूर आलम चोटिल हो गया। घायल की अस्पताल में मौत हो गई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों को सुना और गैर इरादतन हत्या के आरोपी सबदर इमाम को दोषी पाया। विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल के कारवास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है और अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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