हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने जुए के एक मामले में सुनवाई करते हुए छह जुआरियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है तथा प्रत्येक जुआरी पर 3400 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) श्री मनोज कुमार शासन ने पूरी मामले की सुनवाई छह माह में पूरी करते हुए आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर प्रत्येक जुआरी को तीन-तीन साल की सजा व प्रत्येक जुआरी पर 3400 रुपए जुर्माना का फैसला सुनाया है।
इन जुआरियों के नाम है: अनिल कुमार अग्रवाल, यशदीप गुप्ता, आशीष, राजू बंसल, अंकुश व नवनीत। ये सभी जुआरी हापुड़ की इंद्रलोक कॉलोनी के निवासी है जिनपर धारा– 3, 4 तथा आई.पी.सी. की धारा 332 तथा 353 के तहत थाना हापुड़ देहात में मामला दर्ज था।
बता दें कि थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत हापुड़ की इंद्रलोक कॉलोनी में विशंबर के बेटे वीरेंद्र के मकान पर पुलिस ने छह माह पूर्व छापा मारकर जुए के एक अड्डे का भंडाफोड़ किया था और मौके से उक्त जुआरियों को गिरफ्तार कर करीब 35 हजार रुपए बरामद किए थे। परंतु पुलिस ने गृहस्वामी वीरेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपियों को जुआ खेलने का दोषी पाया जिसपर न्यायाधीश श्री मनोज कुमार शासन ने जुआरियों को तीन-तीन साल की सजा तथा आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
हापुड़ में पकड़े गए अब तब के जुओं के अड्डों में यह सबसे चर्चित मामला रहा।
देखें पुलिस ने 28 मई 2020 को किस प्रकार इंद्रलोक कॉलोनी से पकड़े थे ये जुआरी:
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