हापुड़: उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेशों के क्रम में एवं जिलाधिकारी/ लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के तहत जनपद हापुड़ में हॉट स्पॉट/ कंटेनमेंट जॉन के बाहर स्थित देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शॉप की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों को दिनांक 4 मई 2020 से सोशल डिस्टेंसिंग एवं जारी अन्य प्रतिबंधों के साथ संचालित कराए जाने हेतु आदेश पारित किए गए थे।
जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार गोल मार्केट व उसके आस-पास के कुछ क्षेत्रों को हॉट स्पॉट/ कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। हॉट स्पॉट/ कंटेनमेंट जोन में के अंतर्गत आने वाली विदेशी मदिरा दिल्ली गढ़ रोड हापुड़ नंबर-1 (मौ0 भोलागंज अतरपुरा चौपला) की दुकान को संचालित दुकानों की सूची से हटाया जाता है। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह द्वारा दी गई है।
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