हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : यदि आपका वाहन सड़क पर दौड़ने के लिए अनफिट है तो ऐसे में आप स्क्रेप घोषित करने के लिए एप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy वेबसाइट पर लॉगइन कर आवेदन करना है जहां आपको वाहन की उचित कीमत दी जाएगी.
बता दें कि लगातार बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के दौड़ने पर रोक लगी है. उम्र पूरी करने वाले इन वाहनों से प्रदूषण काफी बढ़ता है जिसके चलते अब इन अनफिट वाहनों का सड़क पर दौड़ना आसान नहीं होगा. इसके लिए टीमों ने निगरानी बढ़ा दी है. यदि आपका वाहन भी अपनी उम्र पूरी कर चुका है तो ऐसे में आप इसे स्क्रैप घोषित कर सकते हैं. जहां से आपको वाहन की उचित कीमत भी मिलेगी.
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