हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। कोर्ट ने मामले में चोरी के आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ-साथ do हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ निवासी सुल्तान अली पुत्र दिलशाद अली के खिलाफ सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2022 में चोरी का उपयोग पंजीकृत किया था जिसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।