Monday, December 23, 2024
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गैंगस्टर के दो आरोपियों को सजा










गैंगस्टर के दो आरोपियों को सजा

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को क्रमशः 5 वर्ष 4 माह तथा 2 वर्ष के कारावास तथा पांच-पाच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।

थाना बाबूगढ़ के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जनपद मेरठ के थाना मुंडाली के गांव जिसौरा के कलुवा को 5 वर्ष 4 माह व 5000 रुपए के अर्थदंड तथा दूसरे आरोपी नई बस्ती दादरी गौतमबुद्ध नगर के राकेश को 2 वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।

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