दो पशु चोरों को सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु चोरी करने के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2012 में अभियुक्तगण अब्दुल रहीम उर्फ रहीस व उस्मान द्वारा पशु चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 311/2012 धारा 379, 411 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (46 दिवस अभियुक्त अब्दुल रहीम व 09 दिवस अभियुक्त उस्मान) तथा 2,500-2,500/-रुपये (कुल 5,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी उस्मान पुत्र जमशेद तथा अब्दुल रहीम उर्फ रहीस पुत्र कमरूद्दीन निवासीगण ग्राम बदरखा थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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