हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने बाइक चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 21-21 महीने की सजा सुनाई है.
मामला 6 नवंबर साल 2020 का है जब धीरखेड़ा निवासी राजकुमार ने हापुड़ कोतवाली में तहरीर दी कि वह बाइक पर सवार होकर गांव बदनोली से अपने घर जा रहा था. रास्ते में दादरी अंडरपास के पास उसने बाइक खड़ी की और शौच करने लगा. इसी बीच चोर बाइक को चोरी कर ले गए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और बाइक के साथ अल्ताफ निवासी गांव दीवाना पानीपत तथा मोनू निवासी मोहल्ला भीम नगर हापुड़ को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया. न्यायधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 21-21 महीने की सजा सुनाई है.
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