नशे के सौदागर को ढाई वर्ष का कारावास

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नशे के सौदागर को ढाई वर्ष का कारावास

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने नशे के एक सौदागर को दो वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। हापुड़ पुलिस ने वर्ष-2017 में नई आबादी पिलखुवा के राजू पुत्र नईम को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा था। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजू को दोषी पाया और ढाई वर्ष का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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