
गौवध अधिनियम में दो अभियुक्त दंडित
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा वध हेतु एक प्रतिबन्धित पशु ले जाने के मामले में दो अभियुक्तो को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त जाकिर व इकबाल द्वारा वध हेतु एक प्रतिबन्धित पशु ले जाने के सम्बन्ध में अभियुक्तो के विरुद्ध मु0अ0सं0 125/2006 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (01 माह 02 दिन) की सजा व 3,500/-3,500/- रुपये (कुल 7000/-रूपये) के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी1. जाकिर पुत्र रफीउल्ला निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़,2. इकबाल पुत्र अजीज निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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