जुर्म इकबाल करने पर चोरी के दो अभियुक्तो को सजा व अर्थदण्ड

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जुर्म इकबाल करने पर चोरी के दो अभियुक्तो को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने चोरी के दो अभियुक्तो को जुर्म इकबाल करने पर सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
वर्ष 2022 में अभियुक्त नदीम द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 297/2022 धारा 379 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 04 माह 05 दिवस) व 600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी नदीम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर जनपद हापुड़ है।
दूसरे मामले मे वर्ष 2023 में अभियुक्त इसराईल द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 113/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 09 माह 04 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी इसराईल पुत्र इस्माइल निवासी ग्राम सरूरपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।

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