बैंक डकैती के दो अभियुक्तो को सात वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए डकैती के अभियोग में 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास व 30-30 हजार रुपये (कुल 60,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।अभियुक्त थाना धौलाना के गांव फगौता का राम कुमार व आजमपुर दहपा का कादिर है।साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया है।दोनों अभियुक्त जेल में ही बंद है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि अनिल कुमार ने धौलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 18 सितंबर 2014 को बैंक मुख्यालय गाजियाबाद से कैश की गाड़ी से बैंक मुख्यालय कैशियर अरुण कुमार, बैंक गार्ड शिवप्रसाद तथा बैंक के सहयोगी मतेशपाल की भारतीय स्टेट बैंक का 90,00,000 (नब्बे लाख) रूपये बैंक की चार शाखा, दादरी, धौलाना, गोविन्दपुरी एवं सुराना शाखा हेतु क्रमशः तीस लाख एव तीस लाख बीस लाख एवं दस लाख के प्रेषण की अनुमति दी गई। भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजनगर कचहरी स्थित गाजियाबाद पहुंचकर तीस लाख रूपये शाखा पर जमा करके शेष कैश लेकर बैंक की शाखा धौलाना पर लगभग दोपहर साढ़े बारह बजे पहुंचे तथा बैंक मुख्यालय के कैशियर अरुण कुमार, सुरक्षा गार्ड शिव प्रसाद एवं सहयोगी मितेशपाल द्वारा कैश का बक्सा गाड़ी से उतार कर बैंक शाखा के भवन के अन्दर लाया गया। जिसमें से धौलाना शाखा के लिए लाए गए तीस लाख रूपये शाखा के कैशियर रघुनाथ एवं शाखा प्रबन्धक अनिल कुमार द्वारा प्राप्त करते हुये शाखा की तिजौरी में रखवाये गए।
शेष कैश का बक्सा जब तक उठाया जाता तब तक शाखा धौलाना में बदमाशों ने धावा बोलकर बैंक मुख्यालय के गार्ड की डबल बैरल बन्दूक एवं दस कारतूस लूटते हुए बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया । घायल करते हुए बैंक मुख्यालय के बक्से में उपलब्ध तीस लाख रुपये तथा बैंक शाखा का 3481920 रूपये कुल 6481920 रूपये लूट लिए तथा बैंक शाखा की तिजोरी में 30007 रूपये छोड़ गए। धौलाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।
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