हापुड़ में बैंक एजेंट से लूट करने वाले दो आरोपी दोषी करार

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली में दर्ज एक मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई जहां अदालत ने दो लुटेरों को दोषी मानते हुए दो साल दो महीने और 25 दिन के कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषी दो साल की अवधि जेल में बिता चुके हैं। अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट में आरोपियों को दोषी करार दिया।
आपको बता दें कि मामला हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र का है जहां छह नवंबर साल 2020 में स्कूटी से कलेक्शन कर वापस लौट रहे थे। बैंक के कलेक्शन एजेंट से आरोपियों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। पीड़ित श्यानतेन गुप्ता निवासी मेरठ की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जिसके पश्चात न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई जहां अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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