दो अभियुक्तो ने असलाह रखना कबूला मिली सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलाह रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई है।
वर्ष-2017 में अभियुक्त शेखर को थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में आयुध अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 26 मार्च-2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (14 दिवस) व 2,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध शेखर पुत्र प्रेमपाल निवासी बड्ढा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है। वर्ष-2011 में अभियुक्त आशाराम को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया। थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (05 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी आशाराम पुत्र हरपाल निवासी गढावली थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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