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चोरी करने व हथियार रखने पर तीन वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने चोरी करने व हथियार रखने के एक आरोपी तीन वर्ष का कारावास व 25 सौ रुपए अर्थदण्ड की सजा दी है।न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपी को दोषी पाया।अभियुक्त हापुड देहात के गांव असौड़ा का शाहरुख है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए चोरी व आर्म्स एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त शाहरुख को 03 वर्ष का कारावास व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।पुलिस का प्रयास है कि अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्यों के साथ कड़ी पैरवी की जाए और आरोपी को दण्डित कराया जाए।शाहरुख पर भैंस चोरी का आरोप है।
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