बिजली तार चोरों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड

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बिजली तार चोरों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):विद्युत तार चोरों को न्यायालय ने 3-3 साल का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए ट्रांसफार्मरों से विद्युत तेल व तार चोरी करने के दो अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रुपये (कुल 10,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित अभियुक्त सागर निवासी खरखौदा जनपद मेरठ व इरशाद निवासी लिसाडी गेट मेरठ हैं।

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