हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट हापुड़ न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें तीन वर्ष के कारावास तथा 10-10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट हापुड़ एडवोकेट विनीता त्यागी ने बताया कि मामला 2018 का है जब 29 मार्च को नितिन भारती पुत्र वीर सिंह निवासी मोहल्ला अहाता बस्तीराम गढ़मुक्तेश्वर को फोन पर गोल्डी ने एक स्थान पर बुलाया जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने नितिन को देख कर अभद्रता शुरू कर दी और गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही हॉकी और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। उसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा और पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा जहां अदालत ने आरोपी गोल्डी उर्फ गुरु शरण, वैभव यादव व देवेंद्र यादव को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10- 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
चर्म रोग, गुप्त रोग व एलर्जी के लिए संपर्क करें डॉ शिशिर गुप्ता: 9719123457































