हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की दो न्यायालयों ने अलग अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई है. बता दें कि अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट ने दो तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट ने एक आरोपी को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव आजमपुर देहपा निवासी उस्मान और जुल्फिकार पर गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट में विचाराधीन था जिसमें शुक्रवार को न्यायधीश कमलेश कुमार ने दोनों आरोपी को सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए 7 वर्ष 2 महीने 11 दिन की सजा सुनाई. साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
वहीं गांव श्यामपुर जट्ट निवासी राजीव कुमार ने 30 अक्टूबर को थाना बाबूगढ़ में तहरीर दी जिसमें पीड़ित ने कंचन उर्फ बबली निवासी गजरौला पर लूट करने का मुकदमा दर्ज कराया. सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए मजिस्ट्रेट सोनाली रतना ने शुक्रवार को दोषी कंचन को तीन वर्ष की सजा सुनाई.
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