हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा मोटरसाइकिल व गाड़ियां लगातार चलाई जा रही हैं। ऐसे में शासन ने निर्देश दिए हैं कि 18 आयु से कम के नाबालिक अब वाहन नहीं चलाएंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 16 से 18 आयु के नाबालिक 50 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन को चला सकेंगे। इन दिनों छात्र स्कूलों में भी मोटरसाइकिल व गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं जिसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ पी के उपाध्यक्ष ने पत्र जारी किया है जिनके अनुसार नाबालिकों के हाथों में वाहन होने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और जान गंवाने वालों में 40% नाबालिक है जिनकी उम्र 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि रोड सेफ्टी क्लब के गठन के साथ-साथ रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामिक कर नोडल शिक्षक द्वारा विद्यालय में असेंबली और प्रार्थना सभा स्थल पर छात्रों को सड़क सुरक्षा के विषय पर जानकारी दी जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई जाए और उन्हें नियमों के बारे में भी अवगत कराया जाए। सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यदि कोई नाबालिक वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो चालान के साथ-साथ मोटर वाहन के स्वामी के विरुद्ध भी धारा 199 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 16 से अधिक आयु के नाबालिक 50 सीसी से कम क्षमता वाला वाहन चला सकेंगे। आपको बता दें कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों द्वारा 50 सीसी से अधिक क्षमता की मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहन चलाए जाने के विरुद्ध परिवहन विभाग के द्वारा विद्यालय प्रबंधन के साथ संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

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