बाइक लूट के मुकद्दमे का 32 साल में आया फैसला

0
30









बाइक लूट के मुकद्दमे का 32 साल में आया फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मोटर साइकिल लूट करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 1993 में अभियुक्त सलीम द्वारा मोटर साइकिल लूट करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/1993 धारा 392, 411 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (38 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 100/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सलीम पुत्र उमरतुल्ला निवासी ग्राम भमेड़ा थाना बाबूगढ जनपद हापुड़ है।

निर्मला देवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन के लिए करें संपर्क: 8218393381






LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here