हथियार रखने के मुकद्दमे का एक साल में आ गया फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2024 में अभियुक्त सतवीर उर्फ मोगली द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध *मु0अ0सं0 162/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (07 माह) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सतवीर उर्फ मोगली पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम जखैडा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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