Wednesday, December 4, 2024
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चोरी के अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि 27 दिन की सजा और अर्थदंड








चोरी के अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि 27 दिन की सजा और अर्थदंड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त बालू उर्फ बालकिशन पुत्र संतू द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 505/1998 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.01.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (27 दिन) व आज न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सिद्धदोष अपराधी बालू उर्फ बालकिशन पुत्र संतू निवासी आदर्श नगर कालोनी, मोदी नगर रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।

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