हत्यारे को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 26,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 19.02.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा एक हत्यारोपी को दंडित कराया गया है।
04 अगस्त 2010 को अभियुक्त बब्लू उर्फ विनोद पुत्र सुखपाल सिंह निवासी मौ० चंडी मंदिर कालोनी कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा अपने मौहल्ला निवासी राजू उर्फ राजीव की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 473/2010 धारा 302, 323, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 20.10.2010 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। 19 फरवरी.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 26,000/-रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करुणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री सुरेश चन्द बेलवाल एवं पैरोकार का0 अजय कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है०का0 सनोज कुमार का विशेष योगदान रहा।
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