दौमी पुल के पास बसाई जा रही अवैध कालोनी जांच के घेरे में
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड पर दौमी फ्लाई ओवर के निकट अवैध रुप से 15 हजार वर्ग गज में बसाई जा रही कालोनी का जांच के घेरे में आ गई है। इस कालोनी पर एचपीडीए और रेरा की कड़ी नजर है। मोटे मुनाफे पर नजर गड़ाए लोग निवेशकों की बाट जोह रहे है। यह कालोनी न तो एचपीडीए से स्वीकृत है और न ही उत्तर प्रदेश भू-सम्पता विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत है।
नियम यह है कि रेरा अधिनियम-2016 के अनुसार प्लानिंग एरिया में ऐसी परियोजना जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर या अधिक हो अथवा उसमें 8 या अधिक प्लाट या अपार्टमेंट हो, का रेरा में पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके बिना प्लाट या अपार्टमेंट का विक्रय करना दंडनीय अपराध है।
हापुड़ के स्वर्गआश्रम रोड पर दौमी ओवर ब्रिज है। इसी पुल के पास करीब 15 हजार वर्ग गज भूमि को किंही लोगों ने 15 करोड़ रुपए में खरीदा है। खरीददार लोग अब इस भूमि को उपखंडों में बांट कर बेच रहे है। प्लांटों का सौदा दलालों की मार्फत बाजार में आ गया है। विक्रेता 20 हजार रुपए गज के दाम मांग रहे है। कुछ प्लाट बिके बताए जा रहे है। ग्राहक को पटाने के लिए अवैध खनन करके लाई जा रही मिट्टी से प्लाटों को भरा जा रहा है। मिट्टी भराव का कार्य दिन रात तेजी से चल रहा है और दर्जनों डम्पर इस काम में लगे है। प्लाटिंग में सड़के भी दर्शाई गई है। खरीददार व बिकवाल के बीच कालेधन का लेन देन चल रहा है। अवैध कालोनी के प्लाटों की बिक्री मे जुटे 6 लोगों का एक ग्रुप है जिनके साथ दो दलाल है, अब तक ये दलाल करीब 30 लाख रुपए की दलाली ले चुके है। प्लाटों की बिक्री होने पर दलाली अलग होगी।
इस अवैध कालोनी की खास बात यह है कि कालोनी के निकट ही रेलवे लाइन जा रही है, जिस पर लगातार ट्रेनों का आवागमन बढ़ रहा है औऱ निकट भविष्य में हाई स्पीड ट्रेनों का दबाव भी बढ़ेगा। इस कालोनी में प्लाट लेकर मकान बनाने वालों को हर वक्त ट्रेनों की तेज आवाज तथा कम्पन को सहना होगा और बीमार आदि का तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा।
इस अवैध कालोनी में प्लाट लेने के इच्छुक कालोनी का रेरा में पंजीकरण अवश्य देख लें।
कैटरिंग के लिए संपर्क करें राधे कृष्णा कैटर्स: 9897892601
