पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोपी पति को हाईकोर्ट ने किया बरी

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के आरोपी पति को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अन्य छह आरोपियों को दोष मुक्त करने के विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी व न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी ने हापुड़ के साजिद की अपील पर यह आदेश दिया है।
30 जुलाई 2012 को हापुड़ निवासी शहजाद ने थाना सिंभावली में अपनी बेटी का दहेज उत्पीड़न, हत्या का प्रयास व अन्य मामलों में पति साजिद, ससुर नजाकत अली, सास जैतून, देवर जाकिर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 29 जुलाई 2012 को बेटी के साथ मारपीट की गई थी और तेल डालकर आग लगाई थी जिसके पश्चात पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की।
ट्रायल कोर्ट हापुड़ ने 12 फरवरी 2019 के आदेश से अभियुक्त साजिद को धारा 498 ए के तहत तीन साल और हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा सुनाई जबकि अन्य से आरोपियों को बरी कर दिया। साजिद ने फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। वहीं बरी हुए छह अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए शहजाद ने भी अपील दाखिल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के आरोपी पति को दोष मुक्त कर दिया।