
लापरवाही से बिजली हादसे पर अधिशासी अभियंता होंगे जिम्मेदार
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बिजली हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि लापरवाही से सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया या प्रशिक्षण की कमी के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित अवर अभियंता, सहायक अभियंता और, अधिशासी अभियंता जिम्मेदार माने जाएंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ ही कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करें।
पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने गुरुवार को बिजली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। ये निर्देश विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों से लेकर अधिशासी अभियंताओं तक भेजे गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि 33/11 केवी उपकेंद्रों के रखरखाव में कार्य करते समय कर्मियों को सुरक्षा उपकरण पहनने के बाद ही काम करने दिया जाए। बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। निर्देश दिया कि गैंग कार्य पर जाने से पहले इसकी सूचना उपकेंद्र पर रजिस्टर में दर्ज की जाए।
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