अदालत ने नाबालिग के साथ छेडछाड के अभियुक्त को सुनाई तीन साल के सश्रम कारावास की सजा












हापुड, सीमन (ehapurnews.com ):न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।अभियुक्त गांव जखैडा रहमतपुर का पंकज है।

रेमंड के लिए पहुंचे हापुड़ के आर. के. प्लाजा, कॉल करें: 8791513811

 










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