हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के न्यायालय सत्र न्यायाधीश हापुड़ मलखान सिंह की अदालत ने हापुड़ कोतवाली में दर्ज एक मामले में अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवेचक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश हापुड़ के पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। विभागीय कार्रवाई की आख्या एक अक्टूबर को न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता हैप्पी बंसल ने बताया कि सचिन उर्फ बिलाल पुत्र धर्मवीर निवासी लज्जापुरी हापुड़ और उसके साथियों के खिलाफ हापुड़ कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 323, 427, 452, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि सचिन ने 15 अप्रैल 2023 को अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति के घर में घुसकर मार पिटाई की। इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की और मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई।
अधिवक्ता हैप्पी बंसल ने बताया कि अभियुक्त के विवेचना में सहयोग और बयान उल्लेखित करने की दिनांक, समय का कोई उल्लेख विवेचक द्वारा नहीं किया गया है। यह कॉलम खाली छोड़ गया है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र 3 अगस्त 2023 को तैयार एसएचओ को प्रेषित किया गया और थाना अध्यक्ष द्वारा छह अगस्त 2023 को आरोप पत्र अग्रसरित किया गया। विवेचक द्वारा आरोप पत्र तीन अगस्त को प्रेषित किया गया और उसी दिन अभियुक्त को अंतर्गत धारा 41 ए दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस जारी किया गया। विवेचक द्वारा नोटिस जारी करने में घोर लापरवाही व अकर्मकता बरती गई। उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन विवेचक द्वारा नहीं किया गया। विवेचक द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। ऐसे में हापुड़ की अदालत ने पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है कि वह विवेचक राकेश कुमार के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और उस विभागीय कार्रवाई की आख्या एक अक्टूबर 2024 को न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में कोई त्रुटि न हो।
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