
पशु चोर को 14 दिन की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु चोरी करने के मामलों में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।अभियुक्त आबिद द्वारा पशु चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 48/2017 धारा 379 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गई अवधि (14 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी आबिद पुत्र उमरा निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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