हापुड़ के वकीलों की 29 सितम्बर को आयोजित महापंचायत को प्रशासन ने निषिद्ध घोषित किया
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के वकीलों द्वारा घोषित 29 सिम्बर को आयोजित वकीलों की महापंचायत व सम्मेलन को हापुड़ प्रशासन ने कोई अनुमति प्रदान नहीं की है। उप जिला मैजिस्ट्रेट हापुड़ ने महासम्मेलन को निषिद्ध करते हुए हापुड़ पुलिस को निर्देश दिया है कि महासम्मेलन में सम्मलित होने वाले समूह व भीड़ को नियंत्रित करने हेतु व कानून व्यवस्था सुचारु करने होते समुचित कार्रवाई अमल में लाए।
बता दें कि हापुड़ पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर धरना व प्रदर्शन आयोजित कर रहे है और वकीलों नें 29 सितम्बर को हापुड़ के फ्रीगंज रोड पर अधिवक्ताओं का महासम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। इस महासम्मेलन मे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अधिवक्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।
हापुड़ प्रशासन ने अपने आदेश में आशंका जताई है कि अधिवक्ताओं के महासम्मेलन में भारी संख्या में सम्मलित होने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
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