चोरी के अभियुक्त को 20 माह की सजा व 500 रूपए का अर्थदण्ड

0
137









चोरी के अभियुक्त को 20 माह की सजा व 500 रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त समीर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 104/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना कपूरपुर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 01 वर्ष 08 माह का साधारण कारावास व 500 रूपए रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त समीर पुत्र शहजाद निवाली ताज कालोनी कस्बा व थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद है।

AMERICAN EDU GLOBAL SCHOOL || ADMISSION OPEN 2025-2026 || 8282827731


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here